पुणे में एक नाबालिग द्वारा चलायी जा रही तेज रफ्तार लग्जरी कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गयी। पुलिस ने बताया कि आरोपी नाबालिग के पिता और नाबालिग को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
पुणे. महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक नाबालिग द्वारा चलायी जा रही तेज रफ्तार लग्जरी कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गयी। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी के मुताबिक इस दुर्घटना के सिलसिले में आरोपी नाबालिग के पिता और नाबालिग को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा।
पुलिस के मुताबिक कार चला रहे 17 वर्षीय आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे हिरासत में लिया गया, जिसके बाद उसे किशोर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत मिल गई। पुणे शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने एक बयान में कहा, “इस दुर्घटना के मामले में आरोपी के पिता और किशोर/अभियुक्त को शराब परोसने वाले बार के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत कार्रवाई की जा रही है।”
किशोर न्याय अधिनियम की धारा-75 के अनुसार, बच्चे पर वास्तविक नियंत्रण या प्रभार रखने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है यदि वह जानबूझकर बच्चे पर हमला करता है, उसे छोड़ देता है या उसकी उपेक्षा करता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, जिससे मानसिक या शारीरिक बीमारी होती है। धारा-77 किसी बच्चे को शराब या मादक पदार्थ देने से संबंधित है।
पुलिस ने बताया कि दुर्घटना करीब सवा तीन बजे कल्याणी नगर में हुई और 17 वर्षीय कार चालक के खिलाफ संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल्याणी नगर के एक भोजनालय में पार्टी के बाद दोस्तों का समूह अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था।
प्राथमिकी के अनुसार जब वे कल्याणी नगर जंक्शन पर पहुंचे, तो एक तेज रफ्तार लक्जरी कार ने मोटरसाइकिलों में से एक को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइल सवार दो लोग गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसमें कहा गया है कि दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ की रेलिंग से टकरा गई।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें लोगों के एक समूह को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे चालक की पिटाई करते देखा गया। प्राथमिकी के मुताबिक मृतकों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में हुई है। यरवदा पुलिस थाने में कार चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। (एजेंसी)