पुणे शहर के कल्याणी नगर में पोर्शे कार से दो लोगों को कुचलने वाले 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए पुणे पुलिस बॉम्बे हाई कोर्ट जाएंगी।
पुणे. महाराष्ट्र के पुणे शहर में रविवार को 17 वर्षीय नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई। इस मामले में अदालत ने आरोपी को शर्तों के साथ 15 घंटे के भीतर जमानत भी दे दी। इसी बीच अब पुलिस अब आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख करेगी।
गौरतलब है कि कल्याणी नगर के एक भोजनालय में पार्टी के बाद दोस्तों का समूह अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। जब वे कल्याणी नगर जंक्शन पर पहुंचे, तो एक तेज रफ्तार पोर्शे कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो लोग गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे फुटपाथ की रेलिंग से टकरा गई। यह हादसा रात करीब सवा तीन बजे का है। मृतकों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया। जहां, बोर्ड ने उसे कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। बोर्ड ने कहा कि आरोपी को 15 दिनों के लिए यरवदा की ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना होगा। आरोपी को दुर्घटना पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा, शराब छोड़ने के लिए संबंधित डॉक्टर से इलाज करना और मनोचिकित्सकीय परामर्श लेकर रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
बता दें कि नाबालिग आरोपी एक बिल्डर का बेटा है और वह शराब पीकर कार चला रहा था। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, “रविवार को ही हमने अदालत (बोर्ड) के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने और उसे ऑब्जर्वेशन होम में भेजने की अनुमति मांगी गई थी क्योंकि अपराध जघन्य है, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया गया था। हम अब उसी याचिका के साथ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि उसकी रक्त जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दुर्घटना के समय किशोर नशे में था। आयुक्त कुमार ने कहा कि बार के सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि किशोर शराब पी रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि किशोर शराब पीने के बाद कार चला रहा था। हम इन सभी तथ्यों को अदालत में पेश करेंगे।
कुमार ने कहा, हमने उसके पिता के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत और एक कम उम्र के व्यक्ति को शराब परोसने के लिए बार प्रतिष्ठान के मालिकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। हमने इन मामलों की जांच अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दी उन्होंने कहा, मामले को एसीपी स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है। हम इस मामले में एक विशेष वकील नियुक्त करेंगे। (एजेंसी इनपुट के साथ)