नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को ज़मानत दे दी, जो कथित कैश-फॉर-जॉब घोटाले के सिलसिले में जून 2023 से जेल में हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, कथित घोटाला 2011 और 2015 के बीच हुआ था, जब श्री बालाजी दिवंगत जे जयललिता के नेतृत्व वाली AIADMK सरकार के तहत तमिलनाडु के परिवहन मंत्री थे।
श्री बालाजी को जून 2023 में कथित घोटाले के सिलसिले में ईडी ने गिरफ़्तार किया था, जब वे डीएमके के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के अधीन बिजली मंत्री थे। घंटों पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।
ईडी ने पिछले साल 12 अगस्त को बालाजी के खिलाफ 3,000 पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया था।
19 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्थानीय अदालत भी तीन बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।