मुंबई हाईकोर्ट : की नागपुर पीठ ने मंगलवार को गैंगस्टर अरुण गवली को 28 दिन की छुट्टी दे दी,
जो 2007 में पार्षद कमलाकर जामसांडेकर की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। पीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि संशोधित नियमों के अनुसार, मकोका के दोषियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। पीठ ने कहा कि उसने संशोधनों को मंजूरी मिलने से पहले ही इसके लिए आवेदन कर दिया था।