
मुंबई, प्रतिनिधि:
मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में ठाणे निवासी 42 वर्षीय जयेंद्र मोरंजन को शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और 1.5 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने महिला के साथ न सिर्फ धोखाधड़ी की, बल्कि अन्य पांच महिलाओं को भी इसी तरह फंसाने के सबूत सामने आए हैं।
केस का ब्यौरा:
यह मामला 17 जुलाई 2016 को विले पार्ले पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था। आरोपी जयेंद्र मोरंजन ने विभिन्न नामों – चेतक भावसर, सचिन मिसल और राहुल पाटिल – का उपयोग कर महिलाओं को भ्रमित किया। पेशे से नर्स पीड़िता का तलाक 2004 में हो गया था और परिवार के दबाव में उसने विवाह स्थल पर प्रोफ़ाइल बनाई थी।
18 जून, 2016 को उसे “राहुल पाटिल” नामक व्यक्ति से मेल मिला, जिसमें खुद को इमर्सन कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर बताया गया था। मेल के बाद दोनों की पहली मुलाकात महिला के घर पर हुई और फिर शिरडी व अन्य स्थानों पर भी मुलाकातें हुईं।
ठगी का तरीका:
24 जून को एक फिल्म देखने के दौरान आरोपी ने महिला का एटीएम कार्ड चुरा लिया और बाद में यह कहते हुए गायब हो गया कि महाबलेश्वर में उसकी दादी को सांप ने काट लिया है। इसके बाद उसने महिला और उसके परिजनों को फोन पर ब्लॉक कर दिया। जब महिला को अपने खाते से ₹1.50 लाख की निकासी का पता चला, तो उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई।
जांच में हुआ बड़ा खुलासा:
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने इसी प्रकार की धोखाधड़ी पांच अन्य महिलाओं के साथ भी की थी, जिनके बयान भी अदालत में दर्ज किए गए।
अदालत ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया और 10 वर्ष की सश्रम कैद के साथ आर्थिक दंड भी लगाया है।
संदेश:
यह मामला ऑनलाइन और ऑफलाइन वैवाहिक माध्यमों पर सतर्कता बरतने की सख्त जरूरत को दर्शाता है। महिलाएं ऐसे मामलों में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं और अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें।
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