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दो लोगों पर केस दर्ज…

संवाददाता : ब्रिज भूषण निषाद

मुंबई: कांजूरमार्ग मतगणना केंद्र में पुलिस को धमकाने और जबरन घुसने की कोशिश, दो लोगों पर केस दर्ज

मुंबई, बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव की मतगणना के दौरान कांजूरमार्ग (पश्चिम) स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल मतगणना केंद्र पर हुड़दंग मचाने के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ पार्क साइट पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर पुलिसकर्मियों को धक्का देने, धमकाने और जबरन परिसर में घुसने की कोशिश करने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, आरोपी प्रशांत ज्ञानेश्वर गंगावाने (43), निवासी काशीनाथ कोपकर कॉलोनी, क्रांति नगर, भांडुप पूर्व और हर्षवर्धन नवनाथ खांडेकर (27), निवासी संत ज्ञानेश्वर नगर, कन्नामवार नगर, विक्रोली पूर्व हैं। यह घटना 16 जनवरी को सुबह करीब 11:30 बजे हुई, जब वार्ड संख्या 111 और 112 की मतगणना चल रही थी।

पार्क साइट पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल सतीश जगन्नाथ ससाने ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक, उन्हें और अन्य पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संतोष घाटेकर के नेतृत्व में मतगणना सुरक्षा ड्यूटी सौंपी गई थी। चुनाव निर्णय अधिकारी के स्पष्ट निर्देश थे कि केवल संबंधित वार्ड के उम्मीदवारों और उनके अधिकृत प्रतिनिधियों को ही वार्डवार आधार पर परिसर में प्रवेश दिया जाए।    सुबह 11:30 बजे के आसपास वार्ड 111 और 112 के उम्मीदवारों व उनके प्रतिनिधियों को प्रवेश की अनुमति दी गई थी। इसी दौरान दोनों आरोपी मुख्य द्वार पर पहुंचे और तुरंत अंदर जाने की मांग करने लगे। पुलिस ने उन्हें समझाया कि वर्तमान में अन्य वार्डों की गिनती चल रही है और उनके वार्ड की मतगणना शुरू होने पर प्रवेश दिया जाएगा।

एफआईआर में कहा गया है कि गंगावाने ने खुद को उम्मीदवार बताकर प्रवेश की जिद की, लेकिन उन्होंने कोई वैध पहचान पत्र, अधिकृत प्रतिनिधि प्रमाण या अन्य दस्तावेज नहीं दिखाया। जब पुलिस ने मना किया तो गंगावाने ने खुद को वकील बताकर पुलिसकर्मियों को धमकाया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। आरोप है कि उन्होंने हेड कांस्टेबल ससाने को धक्का भी दिया और जबरन अंदर घुसने की कोशिश की। दोनों आरोपियों ने मिलकर पुलिस की ड्यूटी में बाधा डाली और चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया, जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित हुआ।

पुलिस ने इस घटना के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 221 (सरकारी कार्य में बाधा), 223 (अवैध रूप से रोकना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों की तलाश जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह घटना बीएमसी चुनाव मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था की अहमियत को एक बार फिर रेखांकित करती है, जहां पुलिस को सख्ती से नियमों का पालन कराना पड़ता है। पार्क साइट पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे मतगणना केंद्रों पर अनुशासन बनाए रखें और केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति है।

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