ठाणेहोम

मोबाइल वीडियो साक्ष्य के आधार पर 2021 हत्याकांड में तीन दोषी

आजीवन कारावास की सजा                           

ठाणे कोर्ट: मोबाइल वीडियो साक्ष्य के आधार पर 2021 हत्याकांड में तीन दोषी, आजीवन कारावास की सजा।                             ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ठाणे: अतिरिक्त सत्र न्यायालय, ठाणे ने 2021 में हुए एक हत्या मामले में डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने माना कि आरोपियों के मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया गया हमला का वीडियो मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य साबित हुआ।

दोषी ठहराए गए आरोपियों की पहचान रामतेज उर्फ विमलेश उर्फ गव्य राम यादव, और उसके साथियों के रूप में हुई है। कोर्ट ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 323 (स्वैच्छिक चोट), 504 (जानबूझकर अपमान) तथा धारा 34 (समान इरादे से अपराध) के तहत दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि मोबाइल फोन और एसडी कार्ड, जिनमें घटना का वीडियो मौजूद था, “उच्च साक्ष्य महत्व” रखते हैं। इसलिए आदेश दिया गया है कि अपील अवधि समाप्त होने के बाद ही इन मड्डेमल वस्तुओं को नष्ट किया जाए।

अभियोजन पक्ष ने डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट और वीडियो क्लिप के आधार पर कोर्ट के सामने मजबूत मामला पेश किया, जिसे अदालत ने विश्वसनीय मानते हुए दोष सिद्ध किया।

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