
महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला : अब 24×7 खुल सकेंगे मॉल, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट
महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम सर्कुलर जारी कर लंबे समय से चली आ रही उलझन को खत्म कर दिया है। इस नए आदेश के तहत राज्य में अब शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट, दुकानें और कॉम्प्लेक्स जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकेंगे। सरकार ने साफ किया है कि यह छूट केवल उन्हीं प्रतिष्ठानों के लिए है जहाँ शराब की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं है। यानी, बार और शराब परोसने वाले होटल/रेस्टोरेंट इस दायरे से बाहर रहेंगे।
क्या था विवाद? काफी समय से यह सवाल उठता रहा था कि किन दुकानों या प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खुला रखने की छूट है और किन्हें नहीं। कई जगह पुलिस और प्रशासन की ओर से अलग-अलग व्याख्याएं की जा रही थीं, जिससे व्यापारी और मॉल ऑपरेटर परेशान थे। नया नियम क्या कहता है? शराब परोसने वाले होटल/बार को छोड़कर सभी दुकानें, मॉल, मल्टीप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स अब 24×7 खुले रह सकते हैं। इसका उद्देश्य राज्य में नाइटलाइफ़ और बिज़नेस एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
व्यापारी संघों और मॉल एसोसिएशनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी।
सरकार का मानना है कि 24 घंटे मॉल और दुकानें खुले रहने से मुंबई और अन्य बड़े शहरों में अंतरराष्ट्रीय स्तर जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, यह कदम रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी तेज करेगा।
👉 अब मुंबई, पुणे और अन्य शहरी क्षेत्रों के लोग देर रात भी शॉपिंग और खाने-पीने का मज़ा ले सकेंगे।



