
📰 जागरूक मुंबई न्यूज | क्राइम रिपोर्ट | 15 जून 2025
“मूक-बधिर पति की हत्या की आरोपी महिला को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत”
मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने मूक और बहरे पति की हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार महिला रुक्साना शेख को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला 12 जून को सुनाया और कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला पूरी तरह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है, और ट्रायल से पहले लंबी हिरासत “पूर्व-परीक्षण सजा” के समान होगी।
मामले का पृष्ठभूमि: रुक्साना शेख को 7 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप है कि उसने अपने कथित प्रेमी जय चावड़ा और सह-अभियुक्त शिवजीत सिंह के साथ मिलकर अपने पति अरशद शेख की हत्या की साजिश रची।
पुलिस के अनुसार, अरशद का शव एक सूटकेस में भरकर जय चावड़ा दादर रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया था।
अभियोजन पक्ष का दावा:
रुक्साना और चावड़ा के बीच कॉल डिटेल रिकॉर्ड से निरंतर संपर्क की पुष्टि हुई है।
हत्या में इस्तेमाल रस्सी और तार बरामद हुए हैं।
चावड़ा और रुक्साना द्वारा कथित “अदालत से बाहर” की गई स्वीकारोक्तियाँ भी दो गवाहों के समक्ष दर्ज हैं।
कोर्ट का निष्कर्ष:
न्यायमूर्ति अमित बोरकर ने टिप्पणी की, “अपराध निस्संदेह गंभीर है, परंतु संदेह को साक्ष्य का स्थान नहीं दिया जा सकता।”
उन्होंने यह भी कहा कि घटनाओं की कड़ी संदेह जरूर पैदा करती है, लेकिन यह आरोपी की दोषमुक्ति की संभावना को पूरी तरह खत्म नहीं करती।
जमानत की शर्तें:
₹50,000 के व्यक्तिगत बांड और एक जमानती के साथ रिहाई।
गवाहों से संपर्क नहीं करना, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करना।
बिना अनुमति के अदालत के क्षेत्र से बाहर नहीं जाना।
निष्कर्ष:
यह मामला मुंबई में रिश्तों की उलझनों और न्याय व्यवस्था में परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की भूमिका को लेकर गहरी चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल रुक्साना को न्यायिक राहत मिली है, लेकिन अंतिम फैसला ट्रायल के बाद ही आएगा।
📍 रिपोर्टर: जागरूक मुंबई टीम
📆 तारीख: 15 जून 2025
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