महाराष्ट्रहोम

डेवलपर्स की जिम्मेदारी

डेवलपर्स अब 10 वर्षों तक पुनर्वास इमारतों की मरम्मत और दोष सुधारने के लिए बाध्य होंगे

राशि जमा करने के बाद ही मिलेगी निर्माण की अनुमति

मुंबई: झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) ने झुग्गीवासियों के रखरखाव शुल्क में बड़ा बदलाव किया है। अब बिल्डरों को प्रत्येक झुग्गीवासी के लिए रखरखाव शुल्क के रूप में ₹40,000 की जगह ₹1 से ₹3 लाख रुपए तक जमा करने होंगे। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

नई व्यवस्था  :  70 मीटर (22 मंजिल तक) ऊंची इमारत: ₹1 लाख प्रति झुग्गीवासी 70 से 120 मीटर (36 मंजिल तक) ऊंची इमारत: ₹2 लाख प्रति झुग्गीवासी 120 मीटर से ऊंची इमारत: ₹3 लाख प्रति झुग्गीवासीजब तक यह राशि प्राधिकरण के पास जमा नहीं होगी, तब तक डेवलपर्स को निर्माण कार्य के 25% से अधिक की अनुमति नहीं दी जाएगी।

झुग्गीवासियों को होगा फायद यह राशि झुग्गीवासियों की सहकारी आवास समितियों को सौंप दी जाएगी, जिससे बिजली बिल, सफाई, छोटे-मोटे मरम्मत और अन्य रखरखाव कार्यों में मदद मिल सके। पहले प्रति झुग्गीवासी केवल ₹40,000 जमा करना पड़ता था, लेकिन कई वर्षों से इसे बढ़ाने की मांग उठ रही थी।

डेवलपर्स की जिम्मेदारी  : डेवलपर्स अब 10 वर्षों तक पुनर्वास इमारतों की मरम्मत और दोष सुधारने के लिए बाध्य होंगे। पहले यह जिम्मेदारी केवल 3 साल के लिए होती थी।10 साल बाद रखरखाव की जिम्मेदारी निवासियों की होगी।

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