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मुंबई में महिला से दुष्कर्म और हत्या

दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या

मुंबई में महिला से दुष्कर्म और हत्या का मामला – आरोपी गिरफ्तार

मुंबई, मालवणी पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म और गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी को कौशलपूर्वक जांच कर गिरफ्तार किया है।

घटना 25 सितंबर 2025 को सामने आई, जब मालवणी पुलिस को कॉल मिली कि “सांवत कंपाउंड, जरीमारी मंदिर, मार्व रोड, मालवणी चर्च के पास एक महिला बेहोश पड़ी है और कोई हलचल नहीं कर रही है।” पुलिस दल मौके पर पहुंचा तो सड़क किनारे बने एक शेड में महिला गंभीर हालत में मिली। तुरंत शताब्दी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
प्रारंभिक शवविच्छेदन रिपोर्ट में मौत का कारण “Asphyxia due to strangulation” (गला दबाने से दम घुटना) बताया गया।

मृतका के भाई ने शिकायत दर्ज कराई कि 24 सितंबर की रात से 25 सितंबर की सुबह के बीच अज्ञात आरोपी ने उसकी बहन से दुष्कर्म कर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके आधार पर मालवणी पुलिस थाने में IPC की धारा 103(1), 64(1) व अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया।

इस घटना की जानकारी मिलते ही।                     अपर पुलिस आयुक्त (उत्तर क्षेत्र) शशिकुमार मीना,   पुलिस उपायुक्त परिमंडल 11 संदीप जाधव,    सहायक पुलिस आयुक्त मालवणी विभाग नीता पाडवी
तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

तकनीकी जांच और गिरफ्तारी : परिमंडल 11 व 12 की अपराध शाखा टीम ने अथक प्रयास कर आरोपी का मोबाइल लोकेशन और CCTV फुटेज खंगाले। जांच में आरोपी की पहचान चेद्रपाल रामखिलाड़ी उर्फ नेता (34), निवासी कराउधना कलां, तहसील किरौली, आगरा (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई।
पुलिस ने उसे मथुरा (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया।

उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से 30 सितंबर 2025 शाम 4 बजे तक ट्रांजिट रिमांड मिला। बाद में आरोपी को मुंबई लाकर 6 अक्टूबर 2025 तक पुलिस हिरासत दी गई है।

👉 पुलिस का कहना है कि यह एक कठिन और संवेदनशील मामला था, लेकिन तकनीकी विश्लेषण और गहन जांच से आरोपी तक पहुंचकर न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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