
चेन्नई: अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ए. ज्ञानसेकरन को 30 साल की उम्रकैद, 90,000 रुपये जुर्माना
चेन्नई की एक महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ए. ज्ञानसेकरन को कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने उसे कम से कम 30 साल की उम्रकैद और 90,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला अदालत द्वारा उसे 11 गंभीर धाराओं में दोषी ठहराए जाने के कुछ दिन बाद सुनाया गया।
ज्ञानसेकरन को यौन उत्पीड़न, बलात्कार, अपहरण और अन्य अपराधों में दोषी पाया गया। मामला दिसंबर 2024 का है, जब विश्वविद्यालय परिसर में 19 वर्षीय द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ यह वारदात हुई थी। पीड़िता ने 23 दिसंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि जब वह परिसर में अपने दोस्त से बात कर रही थी, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे धमकाया और यौन उत्पीड़न किया।
- पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ज्ञानसेकरन चोरी के कई मामलों में भी संलिप्त था। पुलिस ने उसके पास से 100 से अधिक सोने के संप्रभु और एक लक्जरी एसयूवी जब्त की थी। इस गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे सख्त सजा सुनाई गई।
यह मामला न केवल विश्वविद्यालय परिसर की सुरक्षा पर सवाल उठाता है, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंता उत्पन्न करता है। अदालत का यह निर्णय यौन अपराधों के खिलाफ एक सख्त संदेश माना जा रहा है।