
मुंबई: स्कूल स्वीपर द्वारा 11 वर्षीय छात्र के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया, आरोपी गिरफ्तार
मुंबई के कांदिवली (पूर्व) इलाके में एक स्कूल के स्वीपर ने 11 वर्षीय छात्र का यौन शोषण किया। घटना स्कूल के शौचालय में हुई, जहाँ आरोपी ने नाबालिग बच्चे को मोबाइल से रिकॉर्ड करने के साथ ही अश्लील हरकतें कीं और उसे डरा धमकाकर चुप रहने को कहा।
पीड़ित: 11 वर्षीय स्कूली छात्र
-आरोपी: विनायक खोपकर (30), स्कूल का स्वीपर
– घटना स्थल: स्कूल का दूसरी मंजिल का शौचालय
– समय: गुरुवार सुबह लगभग 11:30 बजे
क्या हुआ?
आरोपी विनायक ने बच्चे को शौचालय में फंसाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और अश्लील व्यवहार किया। उसने बच्चे को धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को न बताए। बाद में बच्चे ने घर जाकर अपने माता-पिता को सारी बात बताई।
पुलिस ने की कार्रवाई
पीड़ित की माँ ने समता नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354(3) और POCSO अधिनियम की धारा 10 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जाँच जारी है।
POCSO एक्ट क्या है?
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिगों के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण गंभीर अपराध माना जाता है, जिसमें सख्त सजा का प्रावधान है।
यह घटना मुंबई के बदलापुर में हुए एक अन्य स्कूली छात्रा के यौन शोषण के मामले के बाद सामने आई है, जिससे स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है।