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आरटीओ से कार्रवाई

रिक्षा-टैक्सी चालकों को मराठी का ‘अल्टीमेटम’; १८ अगस्त से कार्रवाई होगी – प्रताप सरनाईक

ठाणे: राज्य के रिक्षा और टैक्सी चालकों को यात्रियों से आसानी से बातचीत करने के लिए मराठी भाषा सीखने की दी गई समय-सीमा अब समाप्त हो गई है। १५ अगस्त के बाद मराठी न बोलने वाले रिक्षा और टैक्सी चालकों पर १८ अगस्त से कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ऐसा निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दिया है। मराठी सीखने के लिए पहले दी गई समय-सीमा बढ़ाई जाएगी, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया।

अमराठी भाषिक रिक्षा और टैक्सी चालकों को ‘शिवसेना प्रमुख हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मराठी भाषा कार्यशाला अभियान’ के अंतर्गत मराठी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अभियान के तहत रिक्षा चालकों के साथ-साथ अन्य यात्री परिवहन सेवाओं में काम करने वाले चालकों को भी मराठी भाषा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। महाराष्ट्र दिनांक से १५ अगस्त तक १०५ दिनों की समय-सीमा दी गई थी। ‘महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी भाषा आनी ही चाहिए। राज्य सरकार ने चालकों को मराठी सिखाने की जिम्मेदारी ली है। मराठी सीखने के लिए पहले भी काफी समय दिया गया है और अब १०५ दिनों की समय-सीमा दी गई है,’ ऐसा सरनाईक ने ठाणे में बताया।

इस बीच, प्रशिक्षण पूरा करने वाले रिक्षा चालकों को कोकण मराठी साहित्य संघ की ओर से मराठी भाषा जानने का प्रमाणपत्र दिया जा रहा है, यह जानकारी भी उन्होंने दी।

आरटीओ से कार्रवाई

मराठी न बोलने वाले चालकों पर कार्रवाई कौन करेगा, इस बारे में भी सरनाईक ने स्पष्ट किया। प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के अधिकारियों को मराठी का आदेश दिया गया है और परिवहन कानून के प्रावधानों के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया।

‘कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही की जाएगी। मराठी सीखने के लिए पहले दी गई समय-सीमा बढ़ाई नहीं जाएगी,’ ऐसा सरनाईक ने स्पष्ट किया।

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